केंद्र सरकार के द्वारा देश के छोटे व्यापारियों के लिए प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत सरकारी सभी लघु व्यापारियों को पेंशन देने की शुरुआत कर रही है।आपको बताते चलें सरकार इस स्कीम के तहत छोटे व्यापारियों को पेंशन देगी। इस योजना में सभी छोटे व्यापारियों को शामिल करेगी जैसे कि खुदरा व्यापारी, छोटी दुकान चलाने वाले लोग, मिल के मालिक, दाल, चावल और तेल का व्यापार करने वाले लोग। इसके अलावा और भी दूसरे छोटे काम करने वाले व्यापारियों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।अगर आप भी ऊपर बताए गए कामों में से कोई काम करते हैं तो यह पोस्ट आपके लिए है और आप इसको ध्यान से पढ़ें। हम इस लेख में प्रधानमंत्री लघु व्यापारी पेंशन योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपके साथ साँझा करेंगे।
पीएम लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना 2023 (PM Laghu Vyapari Mandhan Pension Yojana)
content
1.प्रधानमंत्री लघु व्यापारी पेंशन योजना 2023 (Pm Laghu Vyapari Mandhan Pension Yojana)
- प्रधानमंत्री लघु व्यापारी पेंशन योजना 2023 क्या है? ( What is Pm Laghu Vyapari Mandhan Pension Yojana)
- प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना 2023 उद्देश्य ( objectives)
- प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना 2023 विशेषताएँ (Features)
- प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना 2023 दस्तावेज (Documents)
- प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2023 पात्रता ( eligibility)
- प्रधानमंत्री लघु व्यापारी पेंशन योजना 2023 आधिकारिक वेबसाइट ( official website)
- प्रधानमंत्री लघु व्यापारी पेंशन योजना 2023 लाभ (benefits)
- प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2023 प्रीमियम ( Premium chart)
- प्रधानमंत्री लघु व्यापारी पेंशन योजना 2023 प्रीमियम ऑनलाइन आवेदन (Online Application)
- प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना 2023 प्रीमियम ऑफलाइन आवेदन (Offline Application)
- प्रधानमंत्री लघु व्यापारी पेंशन योजना 2023 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर ( Toll Free Helpline Number)
पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना क्या है (What is PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana)
प्रधान मंत्री लघु व्यापारी मान-धन पेंशन योजना (पीएमएलवीएमवाई) एक सरकारी योजना है जो छोटे पैमाने के व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के लिए बुढ़ापे की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है1। यह योजना उन व्यक्तियों के लिए है जो स्व-रोज़गार हैं और खुदरा व्यापारियों, दुकान मालिकों, तेल मिल मालिकों, चावल मिल मालिकों, कमीशन एजेंटों, कार्यशाला मालिकों, रियल एस्टेट के दलालों, रेस्तरां, छोटे होटलों के मालिकों और अन्य व्यक्तियों के रूप में काम कर रहे हैं। समान व्यवसाय जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक न हो. PMLVMY Vyaparis1 के लिए एक अंशदायी और स्वैच्छिक पेंशन योजना है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद पेंशन प्राप्त करने के लिए मासिक योगदान देना होगा। सरकार भी इस योजना के लिए इतनी ही राशि अंशदान के रूप में प्रदान करती है। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) पेंशन फंड मैनेजर के रूप में कार्य करता है और पेंशन राशि के वितरण के लिए जिम्मेदार है
पीएम लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना उद्देश्य (Objective)
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य देश के व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है1. इस योजना के अंतर्गत, सरकार सभी छोटे लघु व्यापारियों को पेंशन प्रदान करती है. इसमें खुदरा व्यापारी, छोटी दुकान चलाने वाले लोग, मिल के मालिक, दाल, चावल, तेल का व्यापार करने वाले, सहित कई अन्य छोटे-मोटे काम करने वाले व्यापारियों को पेंशन प्रदान की सुविधा प्रदान की जाती है इसीलिए सरकार उन्हें 60 साल की उम्र पार करने के बाद पेंशन की सुविधा देगी।
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना विशेषताएं (Features)
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
- यह योजना केंद्र सरकार द्वारा सभी लघु व्यापारियों के लिए शुरू की गई है.
- इसके अंतर्गत सरकार सभी छोटे लघु व्यापारियों को पेंशन प्रदान करती है.
- केंद्र सरकार इस योजना में सभी छोटे व्यापारियों को शामिल करेगी, जैसे कि खुदरा व्यापारी, छोटी दुकान चलाने वाले, मिल के मालिक, दाल, चावल, तेल का व्यापार करने वाले.
- 60 साल की उम्र पूरा होने पर, सरकार 3000 ₹ प्रति महीना की पेंशन प्रदान करती है.
- लाभार्थी हर महीने जितना भी अंशदान करेगा उतना ही अंशदान सरकार के द्वारा भी किया जाएगा। मान लीजिए अगर किसी कैंडिडेट ने इस योजना के तहत हर महीने 200 रुपए जमा करवाए तो फिर सरकार की तरफ से भी इतने ही पैसे जमा करवाए जाएंगे।
- व्यापारियों के द्वारा किए गए अंशदान की राशि 55 रूपए से लेकर 200 रूपए तक के बीच में रखी गई है।
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना दस्तावेज (Documents)
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर: यह दस्तावेज सरकार को आपके व्यापार की पुष्टि करने में मदद करता है.
- बैंक खाते की पासबुक: इससे सरकार को पता चलता है कि आपका खाता कहां है.
- आधार कार्ड: यह सरकार को आपकी पहचान की पुष्टि करने में मदद करता है.
- आवेदक की फोटो: यह सरकार को आपकी पहचान की पुष्टि करने में मदद करता है.
कृपया ध्यान दें, सरकार समस्त प्रमाण-पत्रों की मूलत: पुष्टि करती है
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना पात्रता (Eligibility)
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:
- आयु सीमा: योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- व्यापार: सभी छोटे दुकानदार, स्वयंसेवक, और खुदरा व्यापारी, जिनका माल और सेवा कर (GST) 1.5 करोड़ रुपए से कम हो, पात्र हैं.
- अन्य पेंशन योजनाओं से पूर्व में पंजीकृत: आवेदक को पहले से ही राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, कर्मचारी प्रोत्साहन कोष, या किसी आमंत्रित कर दाता के अंतर्गत पंजीकृत होने का हक नहीं होना चाहिए.
पीएम लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना आधिकारिक वेबसाइट (Official Website)
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सरकार ने आधिकारिक पोर्टल maandhan.in लांच किया है। आप इस पोर्टल पर जा सकते हैं या अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (Common Service Center – CSC) पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना छोड़ने पर लाभ (Benefit)
प्रधानमंत्री मंत्री लघु व्यापारी मान-धन पेंशन योजना (पीएमएलवीएमवाई) एक सरकारी योजना है जो छोटे पैमाने के व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के लिए बुढ़ापे की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के कुछ लाभ इस प्रकार हैं:
- पेंशन लाभ: लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु तक हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये तक का योगदान देना होगा। अंशदान राशि ग्राहकों/लाभार्थियों की उम्र के अनुसार अलग-अलग होती है। लाभार्थियों को 60 साल के बाद प्रति माह न्यूनतम 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी1।
- विकलांगता पर लाभ: जब पात्र ग्राहकों ने नियमित रूप से PMLVMY में योगदान दिया है, लेकिन 60 वर्ष प्राप्त करने से पहले स्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं और मासिक योगदान जारी नहीं रख सकते हैं, तो उनका जीवनसाथी नियमित योगदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार है।
- पारिवारिक पेंशन: लाभार्थियों की मृत्यु पर, उनके पति या पत्नी पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं।
- सरकारी योगदान: सरकार भी इस योजना के लिए योगदान के बराबर राशि प्रदान करती है।
- व्यापक कवरेज: यह योजना एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा संरचना प्रदान करती है, जो सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थिर आय सुनिश्चित करती है। इस योजना से पूरे भारत में लगभग 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों को लाभ होने की उम्मीद है
- अगर लाभार्थी 10 साल से पहले प्रीमियम छोड़ देता है या 10 साल का समय पूरा होने के बाद या 60 साल की उम्र से पहले छोड़ देता है या लाभार्थी के 60 वर्ष पूरा होने से पहले ही मृत्यु हो जाती है, तो इन तीनों स्थितियों में अगर स्कीम को बीच में ही छोड़ दिया जाता है तो फिर सरकार ने जो भी प्रीमियम जमा कराया होगा उसे पेंशन फंड में फिर से जमा करवा दिया जाएगा।
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